भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार पहली बार पुरुष अध्यापकों का तबादला (संविलियन) करेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने गुरुवार को विधानसभा में तबादला नीति प्रस्तुत की। इसके तहत 16 से 30 जून तक तबादले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 30 अप्रैल तक करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय निकाय में तबादले नहीं होंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि अध्यापक संवर्ग में पुरुषों के संविलियन की कोई नीति नहीं थी। इसके चलते उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाई होती थी और इसका असर शिक्षा पर पड़ता था। इसके मद्देनजर सरकार ने संविलियन नीति में पुरुषों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए किसी को नेताओं के पास नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे। वरिष्ठता और रिक्तता के हिसाब से संविलियन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए अध्यापकों को 20 विकल्प देने होंगे। यदि निकाय अनापत्ति प्रमाणपत्र 30 दिन के भीतर नहीं देता है तो ये माना जाएगा कि निकाय को कोई आपत्ति नहीं है।
सरकार के इस फैसले को कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने सही बताते हुए कहा कि ये ध्यान रखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र खाली न हो जाएं। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में तबादले नहीं होंगे।
कहां से कहां होंगे तबादले
– गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में
– नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में
– स्वयं या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर विकल्प के अनुसार
– विवाह के कारण पति-पत्नी के निवास या कार्यस्थान पर
ये रहेगी प्रक्रिया
आवेेदन करना- 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
अनापत्ति- 1 मई से 30 मई तक
अंतिम सूची- 1 जून से 15 जून तक
संविलियन की प्रक्रिया- 16 जून से 30 जून तक [एजेंसी]