खंडवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मषालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें।
जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने नए घरेलू नौकरो की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। यह आदेश 28 मार्च तक लागू रहेगा।