भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। इस कानून के तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपनी बैठक में इसे मंजूरी दी है।
MP government will promulgate Dharma Swatantrya Ordinance tomorrow, but why the government is in a hurry? Is #lovejihaad only priority? @BJP4India @INCIndia @brajeshabpnews @manishndtv @AunindyoC @RahulGandhi @vinodkapri @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/KlPv514WaJ
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 28, 2020
गौरतलब है कि शिवराज कैबिनेट ने ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को 26 दिसंबर,2020 को मंजूरी दे दी। यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का काम करता है। इसके बाद शिवराज ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को लुभाने, डराने, धोखा देने या भ्रमित करने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हमने 1968 के कानून को और अधिक प्रभावी और सख्त बना दिया है।
लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। सोमवार से प्रस्तावित विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण तय किया गया है कि अब महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, ‘धर्म छुपाकर अथवा झूठा अभिनय करके अधिनियम के विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर 5 वर्ष-10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रु. के अर्थदंड की सज़ा होगी।’
- इन राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्ती
- उत्तर प्रदेश
सूबे में 28 नवंबर 2020 को उप्र विधि विरद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषषेध अध्यादेश–2020 लागू हुआ था। 28 नवंबर को ही इस अध्यादेश के तहत पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ था। अब तक करीब 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
- हिमाचल प्रदेश
धर्मातरण कानून अधिसूचित है। जबरन या छल से मतांतरण करवाने वाले को सात साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।
- हरियाणा
लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी है। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी ऐसा कानून बनाने वाले विभिन्न प्रदेशों के प्रविधानों का अध्ययन कर रही है।
- उत्तराखंड
जानबूझकर विवाह या गुप्त एजेंडे के जरिये मतांतरण के खिलाफ राज्य में कानून वषर्ष 2018 से मौजूद है।
- कर्नाटक
राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई भी लव जिहाद रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क़़डा कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं।