मुंबई- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसायटी को गिराने का फैसला सुनाया है ! यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए !
हाई कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्तों का समय दिया है, तब तक इमारत गिराने के आदेश पर रोक रहेगी ! कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उन सभी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया !
बता दें कि 2014 में चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से भले राहत मिली थी, लेकिन इस मामले में मौजूदा मंत्री रिटायर्ड जेनरल वीके सिंह पर तमाम सवाल उठे। सेना के ही अफसरों ने उन पर गंभीर आरोप लगाये थे और पूरे मामले को उनके और पूर्व जनरल दीपक कपूर के झगड़े का नतीजा बताया था। इस मामले में उन्होंने पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को भी कठघरे में खड़ा किया है।
वहीं, आदर्श सोसायटी के सदस्यों ने दावा किया था कि सोसायटी जिस ज़मीन पर खड़ी है, वह सेना की नहीं है। आरटीआई के जरिये जुटाई जानकारी के आधार पर सोसायटी के चेयरमैन और रिटायर्ड ब्रिगेडियर टीके सिन्हा ने कहा ‘सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी हमें मिली है, वह बताती है कि रक्षा मंत्रालय के पास ज़मीन के मालिकाना हक़ से जुड़ा कोई दस्तावेज़ या जानकारी नहीं है, ये ज़मीन महाराष्ट्र सरकार की है जिसे सोसायटी ने 26 करोड़ रुपये चुकाकर ख़रीदा था।
डिफेंस एस्टेट ऑफिस के पूर्व सचिव आरसी ठाकुर ने इस पूरे विवाद का ठीकरा एके एंटनी और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह पर फोड़ते हुए कहा था, एंटनी साहब के राज में, वीके सिंह के राज में हम बहुत रोए हैं, हमारी आंखें अभी तक गीली हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि आदर्श विवाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के बीच झगड़े का भी नतीजा है। चूंकि ज़मीन शिंदे साहब ने दी थी इसलिए एंटनी ने उसमें अड़ंगा लगाया।