नई दिल्ली- केरल पुलिस ने विवादित मुस्लिम उपदेशक ज़ाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े एक युवक को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार किए गए युवक का नाम अर्शिद क़ुरैशी बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क़ुरैशी के ख़िलाफ़ कोच्चि में धारा 120 बी (आपराधिक साज़िश), 153 ए (समुदायों के बीच द्वेष फैलाने) और गैर क़ानूनी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोच्चि पुलिस ने क़ुरैशी को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी शाखा की मदद से नवी मुंबई से गिरफ़्तार किया है।
अरशीद पर केरल से गायब करीब 21 युवकों में से कुछ को ईसाई धर्म से मुसलमान बनाने और उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने अरशीद को 4 दिन तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पहले महाराष्ट्र ATS अरशीद से पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे केरल ले जाया जाएगा।
दरअसल अरशीद कुरैशी जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) से जुड़ा हुआ है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कुरैशी पब्लिक रिलेशन अफसर था। एटीएस सूत्रों की मानें तो केरल से गायब युवक और युवतियों में से एक परिवार की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। परिवार का आरोप है कि अरशीद कुरैशी ने ही उनके बेटे और बेटियों को धर्मपरिवर्तन के लिए प्रेरित किया, और फिर आईएस से जुड़ने के लिए उकसाया।
इस बीच केरल के एबिन जेकब (25) ने कोच्चि पुलिस को बताया था कि उसकी बहन मेरिन उर्फ मरियम, अपने पति बेस्टिन विन्सेंट उर्फ याह्या के साथ लापता है। एबिन ने आरोप लगाया है कि मरियम को बेस्टिन और अरशीद ने इस्लाम अपनाने और ISIS में भर्ती होने के लिए उकसाया। एबिन के मुताबिक इस साजिश के पीछे बेस्टिन और कुरैशी का हाथ था। एबिन के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों को गैरकानूनी एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है उसकी एफआईआर केरल में दर्ज है। अरशीद कुरैशी के खिलाफ कोच्चि में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 153 ए (शत्रुता फैलाने) के साथ-साथ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। [एजेंसी]