मंडला- मंडला जिले के मवई जनपद पंचायत में होने वाले पंचायत उप निर्वाचन 2016 में सरपंच पद के लिये ईव्हीएम मशीन में मतदान किया जायेगा। प्रदेश में यह प्रथम अवसर है जब सरपंच पद के लिये ईव्हीएम से मतदान होगा। पंच के लिये पूर्वानुसार मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जायेगा। यह जानकारी आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आर परसुराम ने जनपद पंचायत मवई में होने वाले पंचायत उप निर्वाचन 2016 की तैयारियों की समीक्षा करते हुये दी।
परसुराम ने कहा कि निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण की जाये। प्रत्येक पात्र का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाये एवं उनको मतदान का महत्व समझाते हुये मतदान करने के लिये प्रेरित किया जाये। उन्होंने कहा कि मतदान प्रशिक्षण को सशक्त बनाया जाये जिससे नये मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार का संशय नहीं हो। निर्वाचन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये। रेण्डमाईजेषन और कमीषनिंग में प्रेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक रिजर्व ई.व्ही.एम. रखी जाये। द्वितीय रेण्डमाईजेषन ई.व्ही.एम. ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से किया जायेगा।
द्वितीय रेण्डमाईजेशन में जनपद सदस्य पद के सभी अभ्यर्थियों को आहुत किया जाये। सरपंच पद के समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर कार्य सुविधा की दृष्टि से रेण्डम आधार पर चयनित ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अभ्यर्थियों को आहुत कर सकते हैं। मतदान केन्द्र हेतु आवंटित ई.व्ही.एम. की जानकारी समस्त अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः प्रदान की जाये। क्लॉक ऐरर होने पर ई.व्ही.एम. को खराब नहीं माना जाये और तत्सम्बंधी पंचनामा तैयार किया जाये।
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रथम बैलेट यूनिट सरपंच पद के लिए तथा द्वितीय बैलेट यूनिट जनपद पंचायत सदस्य के लिए होगी। निर्वाचन उपरांत प्रारूप/प्रपत्रों/परिषिष्टों को पृथक-पृथक लिफाफे में सील किए जाने के स्थान पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें एक पीले रंग के फाईल-फोल्डर में लगाकर संग्रहण केन्द्र पर जमा किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी और सामग्री संग्रहण करने वाले कर्मचारियों को भी गहन प्रशिक्षण दिया जाये। सभी मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा करते हुये आर परसुराम ने कहा कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के कार्यों में कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर शास्ति का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष की पहली तारीख को मतदाता सूची का सतत पुनरीक्षण किया जायेगा। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।
मतदान प्रारंभ होने के 72 घंटे पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर मतपत्र पर अभ्यर्थी का नाम तथा उसका चिन्ह मुद्रित नहीं होगा। मतपत्र पुनः मुद्रित होंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मृत अभ्यर्थी के नाम को हटाने के कारण मतपत्र के परिवर्तन की जानकारी समस्त अभ्यर्थियों को आवष्यक रूप से दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना नियत समय के पश्चात प्राप्त होती है तो मतपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा आयोग को तत्काल सूचना भेजी जाये।
सचिव श्रीमति सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि कम्यूनिकेषन प्लान के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा चुका है। मतदान केन्द्रों का सर्वे कराकर सॉफ्टवेयर में जानकारी की एन्ट्री की जाए। उप सचिव दीपक सक्सेना ने कहा कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाए। डार्क जोन में आने वाले मतदान केन्द्रो की पहचान की जाकर रनर की नियुक्ति एवं उसके प्रषिक्षण की कार्यवाही की जावे। बूथ स्तरीय संपर्क अधिकारी की नियुक्ति एवं प्रषिक्षण दिया जाये। इसी प्रकार आर.ओ. स्तरीय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर कम्यूनिकेषन दल का गठन एवं उसका प्रषिक्षण कराया जाये। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमति प्रीति मैथिल ने जनपद पंचायत मवई में होने वाले पंचायत उप निर्वाचन 2016 की तैयारियों की जानकारी दी।
प्रदेश के लिये उदाहरण है मण्डला –
परसुराम ने कहा कि महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं मतदान में महिलाओं की सहभागिता प्रदेश के लिये उदाहरण है। महिलाओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिये मण्डला जिले में सराहनीय कार्य किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराते हुये उन्हें शत प्रतिशत मतदान के लिये प्रेरित किया जाये।
जिला पंचायत सभा कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमति सुनीता त्रिपाठी, सह सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सक्सेना, कलेक्टर श्रीमति प्रीति मैथिल, पुलिस अधीक्षक ए पी सिंह, अपर कलेक्टर एस एस बघेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट- @सैय्यद जावेद अली