GST पर अमल के एक महीने बाद केंद्र सरकार ने देश को कई रियायतें देने का ऐलान किया है। टेक्सटाइल और कशीदकारी जैसे जॉब वर्क पर 18 फीसदी के वजाय 5 फीसदी GST लगेगा। इसके अलावा हवन सामग्री, अगरबत्ती, साड़ी के फॉल और ट्रैक्टर पार्टस पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी GST लगेगा।
सरकार ने आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 25 इंच तक के कंप्यूटर मॉनीटर, ट्रैक्टरों के कुछ पुर्जो और गैस लाइटरों पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने ये घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी।
जबकि काउंसिल की 20वीं बैठक में वस्तुओं के ऑनलाइन प्री-रजिस्ट्रेशन से जुड़े ई-वे बिल प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी गई। जिसमें 50 हजार से ज्यादा मूल्य की वस्तुओं को 10 किमी. ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा। वहीं GST से मुक्त चीजों के लिए ई-वे बिल के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने 15 दिन के अंदर स्टेट स्क्रीनिंग कमेटियों के गठन की घोषणा करते हुए बताया कि जीएसटी में अब तक 71 लाख से ज्यादा करदाता पंजीकरण करवा चुके हैं। इसके अलावा 15.67 लाख आवेदन विचाराधीन हैं।
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से GST की चार दरें निर्धारित की गई हैं। जोकि 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी है। जबकि दाल , चावल और आटा जैसी दैनिक उपयोग की चीजों को कर मु्क्त रखा गया है।