मंडला- बलात्कार के एक मामले में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। घटना के सम्बन्ध में विशेष लोक अभियोजक सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि घटना घुघरी थाना के अंतर्गत 3 अक्टूबर 2014 को घटित हुई थी जब नवरात्रि के दौरान ग्राम सलवाह के आगे साहू टोला में रामलीला का मंचन चल रहा था। घटना दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को नाबालिग फरियादिनी और उनकी अन्य 6-7 सहेलियां रामलीला देखने साहू टोला रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास जा रही थी।
इन सभी को जाते हुये धीरेन्द्र प्रताप उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सलवाह और लल्लाराम चैधरी उम्र 30 वर्ष निवासी घुघरी ने देख लिया था। इसके बाद दोनों आरोपी अपनी मोटरसाईकिल से साहू टोला के पूर्व मुख्य मार्ग पर जामुन के पेड़ के पास छिप गये। जब सभी नाबालिग लड़कियां उक्त जामुन वृक्ष के पास पहुंची ही थी तभी उक्त दोनों आरोपी जामुन के पेड़ के पीछे से दौड़कर सामने आ गये और नाबालिग लड़कियों को पकड़ने लगे तभी फरियादिनी को छोड़ सभी अन्य नाबालिग बच्चे भाग खड़े हुये है। नाबालिग पीडि़ता को दोनों आरोपियों ने मार-पीटकर और डरा-धमकाकर क्रमशरू बलात्कार किया।
इसी दौरान भागे बच्चों ने साहू टोला रामलीला मंच के पास अपने परिचितों से घटना का ब्यौरा बतलाया तभी एक गांव के व्यक्ति ने आकर घटना स्थल पर नाबालिग पीडि़ता को पुकारा जिसे देखकर दोनों आरोपी छिप गये और गांव के व्यक्ति पीडि़ता को लेकर रामलीला स्थल ले गया। घटना के संबंध में वह डरी सहमी होने के कारण त्वरित रूप से कुछ नहीं बतलाई किन्तु परिजनों को कुछ दिन बाद घटना की पूरी जानकारी दी। जिसके बाद 18.10.2014 को थाना घुघरी पर पीडि़ता द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध बलात्कार और जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध कराया गया।
थाना घुघरी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत जांच पर उपरोक्त अपराध सिद्ध पाये जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश एस.के. तुरकर की न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने बलात्कार का आरोप अपने साक्षियों से प्रमाणित किया और न्यायालय ने भी बलात्कार का अपराध सिद्ध पाये जाने पर दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा के साथ-साथ 5-5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी उल्लेखित किया है कि जुर्माने की राशिन अदा किये जाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताई जावे।
रिपोर्ट- @सैयद जावेद अली