भोपाल: प्रदेश में अब शराब अहाते बंद किए जाएंगे। इससे सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई। आबकारी अपराध में आदतन शामिल होने वालों को पहली बार जिलाबदर भी किया जा सकेगा। अभी बिहार और गुजरात में यह व्यवस्था है।
बताया गया कि लाइसेंस फीस में 15 फीसदी की वृद्धि होगी। नई आबकारी नीति 2018-19 में सरकार ने यह प्रावधान किया है। बार लाइसेंस सहित अन्य लाइसेंस का शुल्क 20 फीसदी तक बढ़ेगा
दुकानों की नीलामी 15 फीसदी अधिक कीमत पर होगी। पहले नवीनीकरण का मौका मिलेगा यदि नवीनीकरण में दुकानें बच जाती हैं तो ई टेंडरिंग से नीलामी होगी।
पर्यटन उद्योग को ध्यान में रखते हुए रिसोर्ट बार लाइसेंस को मिनिमम गारंटी से मुक्त किया। पहली बार ड्राई जोन पॉलिसी आबकारी नीति में शामिल होगी। पवित्र नदी, स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थल, गर्ल्स हॉस्टल ड्राइजोन घोषित किए जाएंगे। यहां मदिरापान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार अधिसूचित करेगी ड्राई जोन।
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग ने 2018-19 के लिए आबकारी नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। राजधानी में शक्तिकांड के बाद मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने की घोषणा की थी। अहातों की वजह से आबकारी आय में लगभग 22 फीसदी की वृद्धि भी हुई थी।
बताया जा रहा है कि नशामुक्ति को लेकर नीति में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों के आसपास शराब दुकानें नहीं रखने का निर्णय लिया है।
बैठक में तय किया गया कि नगरीय निकायों को मनोरंजन कर वसूलने का अधिकार मिलेगा। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नगर पालिका विधि अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
बैठक में लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के संचालक विजय सिंह वर्मा को संविदा नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया।