मुंबई: एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार के एक मामले में केरल के सीपीएम नेता कोडियेरी बालकृष्णन के पुत्र बिनॉय कोदियेरी को अग्रिम जमानत दे दी है।
शहर की एक सत्र अदालत ने यहां बुधवार को केरल माकपा के एक वरिष्ठ नेता के बेटे बिनय कोडियेरी को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। केरल में माकपा के प्रदेश सचिव के बालाकृष्णन के बेटे बिनय (37) द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम एच शेख ने मंजूरी दी।
पूर्व बार डांसर (33) ने आरोप लगाया था कि बिनय ने शादी का वादा कर उसका यौन शोषण किया और उसका बिनय से आठ साल का एक बेटा भी है। बिनय ने आरोपों से इनकार किया है। महिला की शिकायत के आधार पर ओशीवारा पुलिस ने बिनय के खिलाफ भादंसं की धारा 420 और 376 के तहत मामला दर्ज किया था।
Mumbai: A local court has granted anticipatory bail to Binoy Kodiyeri, son of Kerala CPM leader Kodiyeri Balakrishnan, in a rape case.
— ANI (@ANI) July 3, 2019
गौरतलब है कि बालाकृष्णन के बेटे बिनॉय पर 33 साल की महिला के बलात्कार का आरोप है। मुंबई की रहने वाली बार डांसर ने ओशिवारा पुलिस थाने में बिनॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया।
शिकायत में कहा गया है कि बिनॉय महिला के पांच साल के बेटे के पिता भी हैं। बिनॉय पर लगे आरोपों की वजह से बालाकृष्णन को निशाने पर लिए जाने के बाद उन्होंने मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए शनिवार को कहा कि बिनॉय पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें तथा उनकी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।