पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 17 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने इस मामले में 5 लोगों को बेसकूर बताया है और उन्हें बरी करने के आदेश दिये हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने जिन पांच लोगों को बरी किया है वे पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के संदिग्ध बताये गये थे।
अदालत ने पुलिस अधिकारी सौद अज़ीज और खुर्रम शाहजाद दोनों को 17-17 साल कैद की सजा सुनाई है। ये दोनों शख्स बेल पर बाहर थे अदालत के फैसले के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सौद अजीज 2007 में जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो वो रावलपिंडी का पुलिस चीफ था जबकि खुर्रम शाहजाद रावल का पूर्व एसपी है।
पुलिस ने टीटीपी के जिन पांच संदिग्धों के सभी आरोपों से बरी किया है उनके नाम रफाकत हुसैन, हुसैन गुल, शेर जमां, ऐताज शाह और अब्दुल रशीद हैं। दोषी करार दिये गये पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 119 के तहत 10-10 साल की सजा और पीपीसी की ही धारा 201 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई है।
इन दोनों पर कोर्ट ने पांच पांच लाख रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। अगर ये जुर्माने की रकम अदा नहीं करते हैं तो इन्हें 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा।
बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक रैली के दौरान कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। उन्हें दुनिया में पूरब की बेटी के नाम से जाना जाता था।