नई दिल्ली-भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नक़वी को वर्ष 2009 चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक साल की सज़ा सुनाई गई। वहीं नक़वी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
हिरासत में लेने के बाद नकवी ने जमानत याचिका लगाई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद अदालत ने नकवी और उनके समर्थकों को तीस-तीस हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
रिहा होने के बाद नकवी ने सजा पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी को आज एक स्थानीय रामपुर अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाते हुए उन्हें एक साल की सजा सुनाई |
यूपी के रामपुर में यह मामला दर्ज हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रशासन ने रामपुर के बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया था। तब बीजेपी ने धरना किया था और धारा 144 का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री नकवी को दोषी माना है।
मुख्तार अब्बास नकवी (जन्म : १५ अक्टूबर १९५७) भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेता हैं। श्री नकवी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। उन्होने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। भारत में आपातकाल घोषित होने पर १९७५०७७ तक वे जेल में थे। नकवी कभी इंदिरा गांधी को चुनाव में हराने वाले समाजवादी नेता राजनारायण के करीबी थे और उनके प्रभाव में सोशलिस्ट हुआ करते थे। वे बीजेपी में शामिल हो गए और 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी बन गए वह दो किताबें स्याह और दंगा भी लिख चुके हैं।