सूरत: आसाराम के बेटे नारायण साई को आज गुजरात हाईकोर्ट से अस्थाई जमानत मिल गई है। कोर्ट ने नारायण साई को उनकी मां के ऑप्रेशन के लिए जमानत दी है। दरअसल, बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के पुत्र नारायण साई ने अपनी अस्वस्थ मां से मिलने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय से अस्थाई जमानत की मांग की थी, जिस पर आज न्यायमूर्ति वी एम पंचोली ने सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया।
अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने आवेदन में कहा था कि साई की मां के ऑप्रेशन की तारीख तय हो गई है, इसलिए साई को जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले उच्च न्यायालय ने साई को बीमार मां लक्ष्मीबेन के पास जाने के लिए 16 अप्रैल को तीन हफ्तों के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में 29 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश दिया कि साई को ऑप्रेशन की तारीख तय होने के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। गुजरात पुलिस ने इस आधार पर उसकी अस्थाई जमानत को निरस्त करने की मांग की थी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
गौरतलब है कि साई दिसंबर 2013 से बलात्कार के आरोपों में जेल में है। सूरत की एक महिला ने शिकायत दर्ज कर साई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला की बड़ी बहन ने इसी तरह की शिकायत आसाराम के खिलाफ दर्ज कराई थी। लक्ष्मीबेन को भी इनमें से एक मामले में उकसाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में जमानत मिल गई।