नई दिल्लीः गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी माया कोडनानी को राहत देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया हैं। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को मामले से रिहा करने के आदेश दिया हैं।
माया कोडनानी को कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि वारदात वाली जगह पर माया कोडनानी की मौजूदगी के कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं।
नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी बाबू बजरंगी को राहत देने से इंकार करते हुए उनको सजा में राहत देने से इंकार कर दिया है।
साल 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आज विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस मामले में बीजेपी विधायक माय कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था। दोषी करार दिए जा चुके इन्हीं आरोपियों की अर्जी पर आज कोर्ट अपनी फैसला सुना सकती हैं।
गौरतलब है कि 28 फरवरी 2002 को भड़के दंगो में नरोदा पाटिया इलाके में सबसे ज्यादा और बड़ा नरसंहार हुआ था। बता दें कि नरोदा पाटिया में भड़के दंगों में 97 लोगों ने अपनी जान गवाई थी और जिसमें 33 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस मामले में जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले यानि 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगिंया जलाने के घटना सामने आई थी और जिसके बाद पूरा पूरा गुजरात दंगों की लपेट में आ गया था।