नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को कहा कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले में उन पर केस चलेगा। सिद्धू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए कहा गया था।
पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चलेगा। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान 25 लाख रुपये से अधिक खर्च किया था। साथ ही अपने पसंद के अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के आरोप में भी के केस चेलगा।
सिद्धू ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि 2009 में सिद्धू ने अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ओमप्रकाश सोनी को हराया था। सोनी ने 29 जून 2009 को हाईकोर्ट में सिद्धू के खिलाफ नियमों के खिलाफ 25 लाख रुपये से ज्यादा के चुनाव खर्च का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी जो हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2010 को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली थी।
नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल में ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपना नया राजनीतिक मोर्च आवाम-ए-पंजाब का गठन किया था।