सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से ठीक पहले पटाखों के बैन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “किसी भी धार्मिक त्योहार या शादियों में प्रतिबंधित कैमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तय डेसिबल लिमिट के अंदर आवाज निकालने वाले पटाखे ही जलाए जा सकते हैं।”
कोर्ट ने पूरे देश के लिए दीवाली पर पटाखे जलाने की टाइम लिमिट तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दीवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जाएंगे।
वहीं नए साल और क्रिसमस के मौके रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं।
न्यायालय ने केंद्र से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिये उपाय सुझाने के लिए कहा था। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि पटाखे पर प्रतिबंध लगाने से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
बता दें कि सर्दियों की दस्तक होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। यहां हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है। देश के अन्य बड़े शहरों में भी सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण बढ़ने लगता है।
दीवाली के मौके पर पटाखों के धुएं से प्रदूषण और अधिक बढ़ने की आशंका होती है। हालांकि पटाखों पर बैन को लेकर यह बहस भी चल रही है कि त्योहार से ठीक पहले पटाखों पर बैन कैसे लगाया जा सकता है।
इस मामले में पटाखा कारोबारियों ने कहा था कि पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाने की बजाए इसके निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए जाने चाहिए।
बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था।