भिंड : विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड के मामले मे भिंड जिला कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट द्वारा ये वारंट मंत्री द्वारा कोर्ट मे पेश नहीं होने की वजह से जारी किया गया है। दरअसल 13 अप्रेल 2009 को हुए विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड भिंड की जिला कोर्ट मंत्री लालसिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए 19 मई 2017 को लालसिंह आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया और मंत्री लालसिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
वारंट जारी होने के बाबजूद मंत्री लालसिंह आर्य कोर्ट मे पेश नहीं हुए। इस दौरान मंत्री लालसिंह आर्य हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन फिलहाल लालसिंह आर्य को कहीं से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने लालसिंह आर्य को कोर्ट मे पेश होने के लिए अबतक 6 वारंट जारी किए थे लेकिन मंत्री के पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट ने मंगलवार को लालसिंह आर्य का गैर जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने 19 दिसंबर को केस की अगली तारीख लगाई है। 19 दिसंबर तक पुलिस को हर हाल मे लालसिंह आर्य को गिरफ्तार करके कोर्ट मे पेश करना है। अगर मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई तो कॉग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देगी और फिर लालसिंह का इस्तीफा लगभग तय हो जाएगा।