नई दिल्ली– दिल्ली सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय नर्सरी नामांकन मेल में झटका देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए प्रबंधन कोटा बनाए रखने का आदेश दिया।
न्यायाधीश मनमोहन ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा छह जनवरी को जारी उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें उसने प्रबंधन कोटा सहित 62 मानदंडों को समाप्त कर दिया था।
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वह आदेश बिना किसी अधिकार के जारी किया था। इसे उप राज्यपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं मिली थी। [आईएएनएस]