अहमदाबाद- गुजरात हाई कोर्ट आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र,राज्य सरकार और अमेरिका स्थित कंपनी नियांटिक इंक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक पीआइएल की सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। इस पीआइएल में कहा गया था कि पोकेमोन गो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। अत: इसपर बैन लगा देना चाहिए।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अमेरिका बेस्ड Niantic Inc को नोटिस जारी किया।
याचिका में कहा गया है कि इस गेम में धार्मिक स्थानों पर अंडे को दिखाया गया है। ये स्थान पवित्र हैं और इस तरह के गेम पर रोक लगनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि इस गेम को सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए बैन किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि दुनियाभर में इस गेम का जबर्दस्त क्रेज है। पोकेमॉन गेम पर दरगाह आला हजरत ने भी एक्शन लेते हुए फतवा जारी किया था। कुछ दिन पहले ही मुफ्तियों की टीम ने इस गेम को हराम और नाजायज करार देते हुए मुसलमानों को इवसे नहीं खेलने की नसीहत दी है। सऊदी अरब और मिस्र के उलमा पोकेमॉन पर फतवा पहले ही दे चुके हैं। मुफ्ती का कहना है कि पोकेमॉन गेम में शैतान को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें दिखाया गया कि वह कितना शक्तिशाली है, जिससे शैतानियत बढ़ने का अंदेशा है।
उल्लेखनीय है कि 8 जुलाई को इस गेम को अमेरिका में लॉन्च किया गया था। अमेरिका के साथ यह गेम आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही उपलब्ध है। इस गेम ने लोगों को इस कदर दीवाना बना दिया है कि हर शख्स गेम को डाउनलोड करने के बाद 43 मिनट तक खेलता है।