नई दिल्ली: पीएमसी बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचडीआईएल प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से उनके आवास पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, कोर्ट के इस आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई एसए बोबडे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। तुषार मेहता ने कहा कि वधावन और उनके बेटे को अगर उनके आवास पर स्थानांतरित कर दिया गया तो ये जमानत की तरह होगा।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में एचडीआईएल के निदेशकों, राकेश वधावन और सारंग वधावन की याचिका को अनुमति दी थी और इसपर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि दोनों को आर्थर रोड जेल से उनके आवास पर स्थानांतरित किया जाए, साथ ही कोर्ट ने उनकी निगरानी के लिए जेल गार्ड करने का निर्देश दिया था।
PMC bank matter: Bombay HC recently in its order had allowed the plea of HDIL directors, Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan, accused in the case, and had ordered they be shifted from Arthur Road prison to their residences with jail posting 2 guards at their residences. https://t.co/kYPtQlxDIg
— ANI (@ANI) January 16, 2020
गौरतलब है कि शुरुआती जांच में पता चला था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में 4355 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जांच में ये बात भी सामने आई थी कि पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने घाटे में चल रही HDIL कंपनी में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। वहीं इस घोटाले की चलते खाताधारकों को बैंक खाते से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी गई थी, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। बैंक में फंसे अपने पैसों के लिए ग्राहकों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया।