राजनेता भगवान नहीं होते हैं और ना ही वे कानून से ऊपर होते हैं। यह टिप्पणी बांबे हाईकोर्ट के जज ने की है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया कि वह मैंग्रोव पर अतिक्रमण के लिए दो पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज करे।
जस्टिस एससी धर्माधिकारी और भारती डांगरे की पीठ ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन को भाजपा के परशुराम म्हात्रे और शिव सेना की अनिता पाटिल के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों स्थानीय पार्षदों पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है।
पीठ ने कहा कि राजनीतिक नेता कानून से ऊपर नहीं हैं। वे भगवान नहीं हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार होने का दावा कर सकते हों।
आखिर क्यों नगर निगम और स्थानीय पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है। आपको निश्चित तौर पर निर्भीक होना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए।
कोर्ट ने यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता भरत मोकल द्वारा अपने वकील डीएस मैश्कर के माध्यम से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका के अनुसार, म्हात्रे और पाटिल दोनों ने अपने आवासीय बंगलों और दफ्तरों के निर्माण के दौरान मैंग्रोव के पेड़ों को काटा और उनका अतिक्रमण किया।