चंडीगढ़– पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी लव अफेयर में पार्टनर पर रेप का आरोप लगता है और बाद में उनकी शादी हो जाती है तो आरोप हटाने के लिए उनके बीच समझौता हो सकता है । दरअसल, हाई कोर्ट का यह फैसला हाल ही में एक लड़के की अपील पर सुनाया गया। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता लड़के पर लड़की ने अपने परिजनों के दबाव में रेप का आरोप लगाया था और बाद में आरोपी और पीड़ित की शादी हो गई।
न्यायाधीश राज मोहन सिंह ने लड़के पर से रेप के आरोप हटाने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘ऐसे केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मामले की लगातार आपराधिक सुनवाई दोनो के वैवाहिक जीवन पर गलत असर पड़ेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब के संगरूर जिले के एक कपल के बीच में अफेयर था और लड़का-लड़की दोनों घर से भाग गए थे, लेकिन घरवालों ने उनका पता लगा लिया था। इसके बाद लड़की के परिजनों ने 25 सितंबर 2014 को लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया था। बाद में लड़की के परिजनों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों ने 28 सितंबर को एक गुरुद्वारे में शादी कर ली। इस शादी का पंजाब कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेज ऐक्ट 2012 के तहत पंजीकरण भी करवा दिया गया था।
लड़के ने खुद पर लगे रेप के आरोप को हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के निर्देशों पर लड़का और लड़की कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बयान दर्ज कराया कि वे दोनों शादी के बाद खुशी-खुशी रह रहे हैं। जज ने कहा कि लड़के पर लगे रेप के आरोप हटाना ही असली न्याय होगा। अगर ऐसे मामले में रेप केस की सुनवाई जारी रखी जाएगी तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। -एजेंसी