पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC Bank) के ग्राहक अब छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। बैंक की ओर से ये मैसेज ग्राहकों को भेजा गया है।
साथ ही, बैंक की ब्रांच के बाहर भी ये निर्देश लिख दिए गए हैं। इसके बाद मुंबई में बैंक की ब्रांच के सामने जोरदार हंगामा शुरू हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन RBI ने साफ कहा है कि PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा।
6 महीने में 1000 रुपये ही निकाल सकेंगे ग्राहक- RBI की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 A के सब सेक्शन 1 के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
पीएमसी बैंक (PMC Bank) के सभी लेनदेन पर नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका असर खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है।
>> इसके तहत कोई भी पैसा जमा करने वाले अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अन्य जमा खाते से 1,000 हजार से अधिक पैसे नहीं निकाल सकता है।
ग्राहक नहीं कर पाएंगे ये काम
>> बैंक के ग्राहकों पर नई राशि जमा पर रोक लग गई है।
>> ग्राहक अब नई FD भी नहीं करा सकते हैं।
>> खाता धारक 1000 कि राशि ही निकल पाएंगे।
क्यों उठाया ये कदम- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक पर कई बार अनियमितता का आरोप लगा है। बैंक पर खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं।
RBI का आदेश
मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी।
मतलब साफ है कि आरबीआई से बिना परमिशन कोई भी लोन मंजूर या आगे नहीं बढाया जा सकेगा। साथ ही बैंक अपनी मर्जी से कही निवेश भी नहीं कर सकता है। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी देने जैसे बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई है।