मुंबई- आज से मुंबई में दही-हांडी उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस बार दही हांडी उत्सव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत मनाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने सभी पंडालों को हिदायत दी है कि वो अदालत की गाइड़लाइन के तहत ही उत्सव मनाएं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दही हांडी उत्सव में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी।
इस बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स को ना मानने का ऐलान किया है। राजठाकरे ने गोविंदाओं से अपील की है कि वो जिस तरह से पहले दही हांडी खेलते थे। उसी तरह से इस बार भी खेलें।
एमएनएस के इस विरोध के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ‘गोविंदा’ की टोली में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे में अब 20 फीट से उंची दही हांडी नहीं लगाई जा सकेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी को लेकर स्पष्ट निर्देश की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ये जानना चाहती थी कि दही हांडी के लिए बनने वाले मानव पिरामिड और उसमें बच्चों की भागीदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है या नहीं?
दरअसल, 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 फीट से ऊपर का पिरामिड बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये मसला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था।