जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट एडीजे-6 की अदालत ने जारी किया है। स्वार कोतवाली में जया प्रदा के खिलाफ दर्ज केस के मामले में कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। इसके पहले, केमरी थाने में दर्ज एक अन्य मामले भी कोर्ट वारंट जारी कर चुका है, जिसपर 27 मार्च को सुनवाई होनी है।नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जया प्रदा के खिलाफ ये वारंट आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है। जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था।
जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट एडीजे-6 की अदालत ने जारी किया है। स्वार कोतवाली में जया प्रदा के खिलाफ दर्ज केस के मामले में कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। इसके पहले, केमरी थाने में दर्ज एक अन्य मामले भी कोर्ट वारंट जारी कर चुका है, जिसपर 27 मार्च को सुनवाई होनी है।
जया प्रदा ने लोकसभा चुनाव 2019 में रामपुर संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला सपा के दिग्गज नेता आजम खान से था। इस चुनाव में जया प्रदा को आजम खान ने एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। आजम खान और जया प्रदा के बीच इस चुनाव में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ जमकर निशाना साधा था।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहीं जया प्रदा को हराने वाले आजम खान ने प्रचार के दौरान उनपर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके कारण आजम खान पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे की रोक लगा दी थी। जया प्रदा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थीं। उन्होंने भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा था, जिसके बाद उनको रामपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। भाजपा में आने से पहले वह समाजवादी पार्टी में भी रहीं।