जयपुर : सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने अभिनेता को बरी कर दिया। इससे जुड़े दो मामले में निचली अदालत ने सलमान को पांच साल और एक साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने सजा कम करवाने के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरह बरी कर दिया।
सलमान पर आरोप थे कि 27 सिंतबर 1998 को उन्होंने जोधपुर के पास एक चिंकारा का शिकार किया था। 18 फरवरी 2006 को जोधपुर कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। सलमान ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में अपील की थी। हाई कोर्ट ने गत 13 मई को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अगर सलमान की सजा माफ नहीं होती तो उन्हें तुरंत सरेंडर कर जेल जाना पड़ता। वैसे सलमान खान इस मामले में पहले भी 18 दिन पुलिस लॉकअप और जोधपुर जेल में बिता चुके थे।
जिसने करवाया मुकदमा दर्ज वही हुआ गायब
– फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोड़ा ने दवा व्यापारी अरूण के ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर शिकार के मुकदमे दर्ज कराए थे।
– दुलानी को फाॅरेस्ट डिपार्टमेंट ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा कर छोड़ दिया था। डिफेंस की ओर से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ और अब वह गायब हाे गया है।
सलमान के खिलाफ फैसला आया तो जाना पड़ेगा जेल
– सलमान के खिलाफ फैसला आया तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जोधपुर को भेज कर सलमान को अरेस्ट करने आदेश दिया जाएगा।
– इसकी पालना में सलमान खुद को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सलमान हिरण शिकार के तीन मामलों में पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।
क्या है पूरा मामला
– 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काला हिरण और चिंकारा हिरण के शिकार का मामला आया था।
– हिरण शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल हैं।
– जोधपुर के भवाद में 26 सितंबर 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म्स में 28 सितंबर 1998 को यह शिकार किए गए थे।
– काला हिरण और चिंकारा शिकार मामलों में सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल और एक साल के सजा सुनाई थी।
– सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
– इन्हीं मामलों में सलमान की ओर से दायर निगरानी याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा