नई दिल्ली- महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हाल ही में पनामा पेपर्स मामले में विदेशों में संपत्ति होने की बात सामने आई थी और अब आयकर विभाग ने अमिताभ बच्चन पर शिकंजा कस दिया है।
अमिताभ बच्चन की आय की अब दोबारा जांच होगी। उन पर 2001-02 में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ से हुई आय का गलत ब्योरा देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को अमिताभ बच्चन की आय की दोबारा जांच करने की अनुमित भी दे दी है।
आयकर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताब बच्चन को राहत दे दी थी, लेकिन आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए अमिताभ बच्चन की आय की दोबारा जांच करने को मंजूरी दे दी है।
15 साल पुराने आयकर मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है, जिसमें अमिताभ को कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) शो से हुई इनकम को लेकर सामने आए टैक्स विवादमें राहत दी थी।
यह मामला 2001 के कौन बनेगा करोड़पति शो से जुड़ा है। अमिताभ पर इस शो से जुड़ी कमाई पर 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। उन्होंने कोर्ट से इस आय पर छूट की अपील की थी। 13 अक्टूबर, 2002 को अमिताभ ने 2002-03 असेसमेंट ईयर के लिए दाखिल रिटर्न में अपनी आय 14.99 करोड़ रुपये बताई थी। 31 मार्च 2003 को अमिताभ ने रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते हुए अपनी आय 8.11 करोड़ रुपये बताई। असेसमेंट पूरा होने से पहले ही अमिताभ ने 13 मार्च 2004 में रिवाइज्ड रिटर्न वापस ले लिया।
इस मामले में 29 मार्च 2005 को असेसमेंट ऑफिसर ने 2002-03 के लिए अमिताभ की आय 56.11 करोड़ तय की और सेक्शन 147 के तहत उन्हें बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा। असेसमेंट फिर करने की वजह यह बताई गई कि अमिताभ के पास सात बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उन्होंने छह का ही ब्योरा दिया था। आयकर विभाग के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्सा अमिताभ ने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्सा एबीसीएल में दिखाया गया है। विभाग को इस पर आपत्ति है।