नई दिल्ली- रिलायंस जियो के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर रद्द होने के बाद अब रिलायंस जियो का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकार को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज पर विचार करना चाहिए।
इस मसले पर प्रकाश दीवान का कहना है कि रिलायंस जियो के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। रिलायंस जियो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के याचिका रद्द करने से अब कम्पनी को अपनी 4जी सर्विस लांच करने में आसानी होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका अटकती रहती, तो कम्पनी के लिए 4जी सर्विस को लांच करना मुश्किल होता है।
केआर चोकसी इन्वेस्टमेंट के देवेन चोकसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलायंस जियो के लिए बड़ी अड़चन हट गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रिलायंस जियो के 4जी सर्विस लांच करने में कोई कानूनी रोड़ा नहीं बचा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द 4जी सर्विस लांच की जाएगी।
ज्ञात हो कि रिलायंस को 4जी का लाइसेंस देने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था ! याचिका में कहा गया है कि रिलायंस को सिर्फ डाटा सर्विस के लिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन बाद में 40 हजार करोड़ रुपये की फीस की बजाए 16 सौ करोड़ रुपये में ही वायस सर्विस का लाइसेंस दे दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
@रिलायंस को 4जी लाइसेंस देने के खिलाफ दायर याचिका SC में खारिज SC Dismisses Petition Against Reliance Jio’s 4G licences