नई दिल्ली- निर्भया केस के नाबालिग दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली गैंगरेप के दोषी नाबालिग की रिहाई के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के परे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक रिहाई की गई है।
कोर्ट के इस फैसले से आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को झटका लगा है। वहीं, फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शनिवार देर रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रविवार को भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ट को चिट्टी लिखकर नाबालिग दोषी को नहीं छोड़ने की अपील की थी, जिस पर जस्टिस आदर्श गोयल ने सोमवार को सुनवाई की बात कही थी।
बात दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी नाबालिग को दोषी करार दिए जाने के बाद तीन साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया था और रविवार को उसे रिहा कर एक एनजीओ के पास भेज दिया गया।-एजेंसी