अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकती है वहीं इसी बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान आया है। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सबको संतुष्टी मिलेगी। हालांकि इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जब तक राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। वहीं कोर्ट के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ‘विजय’ या ‘शोक’ मनाने के लिए कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर देवताओं का ‘अपमान’ करने या कोई मूर्ति स्थापित करने और राम जन्मभूमि के संबंध में जुलूस निकालने पर रोक का आदेश दिया। उन्होंने फैसले से पहले शांति बाधित होने की आशंका जताते हुए 12 अक्तूबर को जारी निषेधाज्ञा को 28 दिसंबर तक बढ़ा दिया। इससे पहले 10 दिसंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई थी। आदेश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति तेजाब या अन्य कोई विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं निकलेगा। पत्थर, कंकड़, कांच के टुकड़े या खाली बोतलें लेकर निकलने पर भी रोक रहेगी।
इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहार के बचे अवशेष फेंकने पर पाबंदी होगी। कार्तिक पूर्णिमा, चौहद कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेला के स्थानों पर इस अवधि में मांस, मछली और अंडों की बिक्री नहीं होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला दे सकते हैं।
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