नई दिल्ली – व्यापमं घोटाले के मामले में फंसे राज्यपाल रामनरेश यादव को हटाने के मामले में लगी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सहित केंद्र सरकार और मप्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। इस मामले में दो याचिकाएं दायर की गई हैं।
धारा 361 के तहत राज्यपाल को मिले अधिकार को चुनौती की याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सभी पक्षों में तीन सप्ताह में जवाब देना है।
याचिकाकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर संजय शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी कर भ्रष्टाचार के मामले में राज्यपाल को हटाने की मांग की है।
इस बीच भोपाल से राज्यपाल का स्वास्थ्य खराब होने की खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उन्हें आराम की सलाह दी है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनका शुक्रवार को होने वाला रीवा दौरा भी रद्द हो गया।
वे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले थे। रीवा कलेक्टर राहुल जैन ने बताया कि श्री यादव की तबीयत बिगड़ने से दौरा रद्द किया गया है।
सु्प्रीम कोर्ट में ग्वालियर के कुछ वकीलों ने याचिका दायर की थीं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल पर वन रक्षक भर्ती घोटाले में 5 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने का आरोप है। ऐसे आरोप के बीच वह राज्यपाल कैसे बने रह सकते हैं।
दरसअल, एसआईटी ने वन रक्षक भर्ती घोटाले में राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राज्यपाल ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया था। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है।