नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, चिदंबरम अभी जेल में ही रहेंगे। वे इसी मामले में 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे।
ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007-08 में मिली विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में अनियमितता के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर यह मंजूरी दी गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. pic.twitter.com/gtyy6RnXu9
— ANI (@ANI) October 22, 2019
चिदंबरम को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है लेकिन ईडी की हिरासत में होने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम को एक लाख रु के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जेल से रिहाई के बाद उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।