नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कर्फ्यू हटाने, फोन लाइनों, इंटरनेट, न्यूज चैनलों को बहाल करने और जम्मू-कश्मीर से दूसरे प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिका में जम्मू-कश्मीर के नेताओं को भी रिहा करने की मांग की गई है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के हनन को चुनौती देने वाली याचिका जिसे वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा मेंशन किया गया था, पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘इस मामले को उचित पीठ यानी सीजेआई के समक्ष रखा जाएगा।’ इस मामले की सुनवाई कब होनी है, इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसला लेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र भारत के संवैधानिक बदलाव पर रोक लगा सकता है?