नई दिल्ली- WhatsApp यूजर्स के लिए काम की खबर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप को बैन करने की अपील की गई थी। ख़ारिज कर दिया गया है ! बता दें कि व्हाट्सएप की एंड-टू-एंट इंक्रीप्शन पॉलिसी को आधार बात कर हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने ये याचिका दायर की थी।
इस याचिका में कहा गया था कि, ”बीते अप्रैल से व्हाट्सएप ने 256-bit एंड-टू-एंट इंक्रीप्शन की सुविधा शुरु कर दी है जिस सेक्योरिटी को तोड़ना आसान नहीं है। अगर व्हाट्सएप से भी किसी व्यक्ति विशेष का डेटा सरकार मांगती है तो वह खुद इन मैसजों को डिकोड नहीं कर पाएंगे। ”
भरत में व्हाट्सएप बैन करने की वकालत करते हुए याचिका में कहा गया था कि, ‘इस फीचर की मदद से कोई भी आतंकी और अपराधी अपनी योजना के बारे में व्हाट्सएप पर चैट कर सकता है ! साथ ही देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है और हमारी सुरक्षा एजेंसी भी इस मैसेज का पता नहीं लगा पाएंगी !
यादव ने आगे कहा, 256-bit के मैसेज को डिकोड करने में 100 से ज्यादा साल लग जाएंगे !
हाल ही में ख़बरें आई थी कि व्हाट्सएप प्लस ने कई यूजर्स को बैन कर दिया है। इस थर्ड पार्टी मोबाइल एप को कई यूजर्स ने डाउनलोड किया, लेकिन हाल ही में ऑफिशियल व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप प्लस को बैन कर दिया था। इसके चलते जिन लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप प्लस था उनका अकाउंट चलना बंद हो गया। लेकिन अब भी कुछ लोग बिना बैन के आराम से व्हाट्सएप प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं।