नई दिल्लीः SC/ST एक्ट में हुए बदलावों को लेकर सोमवार को भारत बंद के दौरान दलित समुदाय का गुस्सा सामने आया। इस हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका डाली थी, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसे तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी की परिस्थिति काफी मुश्किल है, ये एक तरह के इमरजेंसी हालात हैं। 10 लोग अभी तक मर चुके हैं, हज़ारों-करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार की ये अपील है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए।
बताया जा रहा है कि अब ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच को भेजा जा सकता है। एमिकस क्यूरी अनरेंद्र शरण ने इस बात पर आपत्ति जताई है। शरण का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का कारण नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि हम अन्य मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना सरकार की जिम्मेदारी है ।