सुप्रीम कोर्ट की ओर से निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में बीफ बैन का मुद्दा गरमा सकता है। बताया जा रहा है कि बीफ बैन को भी निजता के अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इस फैसले का असर बीफ बैन पर भी पड़ सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था, जिसके मुताबिक किसी के आधार, पैन और क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को लीक नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड योजना को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि आधार की सूचना लीक नहीं कर सकते, साथ ही निजता की सीमा तय करना संभव नहींं है।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया था। इस नियम के मुताबिक अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बैन का बॉम्बे हाईकोर्ट में विरोध किया गया। कोर्ट ने बीफ बैन को हटाने से इनकार कर दिया।