डिंडौरी : 2 अप्रैल के दिन दलित आन्दोलन के भारत बंद के चलते हुई हिंसा और घटित अप्रिय घटना के बाद जिला दंडाधिकारी डिंडौरी ने धारा144 , 20 अप्रैल तक पुरे जिले में लागू कर दी है।
इसके साथ ही पत्र जारी कर स्पस्ट कर दिया है की सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हात्ट्स अप में भड़काऊ ,आपत्तिजनक ,जातिगत पोस्ट ऑडियो विडिओ या पिक्चर वायरल करने वालो पर पुलिस नजर बनाये हुए है जिन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी !
वही शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समय समय पर चौक चौराहों पर अपील भी पुलिस के द्वारा की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत ने मीडिया को बताया है की धारा 144 आगामी 10 अप्रैल और 14 -15 अप्रैल को लेकर संभावित कार्यक्रम है उसके मद्देनजर पुरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है जो 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
वही सोशल मीडिया में अफवाहे फैलाई जा रही है फेसबुक व्हाट्सअप लिए आगामी 30 अप्रैल तक टीम बनी हुई है जो इन पर नजर रखेगी। वही इस दौरान शहर में उपद्रव फ़ैलाने को लेकर शराब तसकरी पर भी पुलिस कार्यवाही कर रही है। वही उपद्रवियों पर 107 – 16 , 151 के तहत कार्यवाही की जा रही है !
2 अप्रैल के दिन दलित आन्दोलन के भारत बंद के चलते हुई हिंसा और घटित अप्रिय घटना के बाद जिला दंडाधिकारी डिंडौरी ने धारा144 , 20 अप्रैल तक पुरे जिले में लागू कर दी है।
इसके साथ ही पत्र जारी कर स्पस्ट कर दिया है की सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हात्ट्स अप में भड़काऊ ,आपत्तिजनक ,जातिगत पोस्ट ऑडियो विडिओ या पिक्चर वायरल करने वालो पर पुलिस नजर बनाये हुए है जिन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी !
वही शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समय समय पर चौक चौराहों पर अपील भी पुलिस के द्वारा की जा रही है।