नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नए रेग्युलेशन के लागू होने के कारण 29 दिसंबर के बाद टेलिविजन पर मौजूदा सब्सक्राइब्ड चैनल ब्लैक आउट नहीं होंगे।
सोशल मीडिया में इस तरह के मेसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि 29 दिसंबर के बाद टेलिविजन पर ब्लैक आउट हो सकता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नियामक ने यह स्पष्टीकरण दिया है।
ट्राई ने कहा, ‘नए रेग्युलेटर फ्रेमवर्क के लागू होने के कारण टीवी सर्विसेज में कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा।’
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी मल्टि सर्विस ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (LCOs) को 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।
ट्राई की ओर से कहा गया है कि नए सिस्टम में उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोपे नहीं जा सकते हैं, बल्कि उन्हें केवल उन्हीं टीवी चैनलों को चुनने की आजादी होगी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं और उसी के मुताबिक भुगतान भी करना होगा।
सभी चैनल अलग-अलग और बुके के रूप में उपलब्ध होंगे, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG) के जरिए टीवी स्क्रीन पर हर चैनल की MRP लिखी होगी।
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रॉडकास्टर की ओर से तय कीमत से अधिक नहीं ले सकता है।