चाइनीज शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप TikTok को लेकर पिछले साल से ही भारत में विरोध चल रहा है।
पिछले साल भी कई बार TikTok को बंद करने की मांग उठी थी, वहीं अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकार टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाए।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार टिक टॉक के वीडियो को फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने पर भी रोक लगाए। आइए जानते हैं पूरा मामला।
मदुरै बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार को टिक टॉक को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं जिनमें टिक टॉक की डाउनलोडिंग और वीडियो की शेयरिंग को बंद करने की बात कही गई है।
बता दें कि टिक टॉक के वीडियोज में अश्लील सामग्री को लेकर हमेशा से लोगों की शिकायत रही है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाएगी जिससे बच्चों को साइबर क्राइम बचाया जा सके और उन्हें दूर रखा जा सके।
बता दें कि अमेरिका में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट है।
वहीं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत में हेलो और टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को लेकर भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत की है और इन चाइनीज ऐप पर कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि इससे पहले स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टिक टॉक जैसे चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और कहा था कि इन ऐप्स के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था या सुरक्षा को खतरा है।