प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों में हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शौचालयों की सुविधाएं प्रदेश के हरेक कब्रिस्तानों में की जानी चाहिए । यह सुविधा इस कारण जरूरी है क्योंकि एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शरीक होते हैं।
उच्च न्यायालय ने कब्रिस्तान में शौचालय बनाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अब्दुल रज्जाक व कई अन्य की तरफ से शौचालय निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका दायर कर नगर पालिका परिषद कोंच, जालौन की ओर से कब्रिस्तान में शौचालय बनाने का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि इससे वहां कि कब्रों को नुकसान होगा तथा जनभावना के खिलाफ है।
कोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह तो हरेक कब्रिस्तानों में होना चाहिए और यह सुविधा जनहित में है न कि जनहित विरोधी है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शौचालयों का निर्माण करते समय यह जरूर देखा जाए कि इससे वहां गए लोगों को कोई असुविधा न हो तथा कब्रों को कोई नुकसान न होने पाए। यह कहते हुए अदालत ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।