मण्डला- पंचायत निर्वाचन 2016 के तहत 15 जुलाई को सुबह 7 बजे से अपरांह 3 बजे तक जनपद पंचायत मवई में पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य के लिये मतदान किया जायेगा। मतदान दलों को सामग्री वितरण कर रवाना कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद पंचायत मवई आम निर्वाचन के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। [expand title=”आगे पढ़े”]
पंचायत निर्वाचन 2016 के तहत जनपद पंचायत मवई में 15 जुलाई को होने वाले मतदान में 16 जनपद सदस्य, 52 सरपंच एवं 796 पंच के पदों के लिये मतदान किया जायेगा। मतदान निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 107 मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए 16 जोनल अधिकारी और 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं। इनके अतिरिक्त 16 मास्टर्स टेªनर्स भी लगाये गये हैं जो मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में अचानक आई खराबी को दुरूस्त करने एवं मतदान संपन्न कराने में सहयोग करेंगे।
जनपद पंचायत मवई में कुल 68 हजार 323 मतदान अपने मताधिकार का उपयोग करेगें। इनमें 33 हजार 815 पुरूष एवं 34 हजार 508 महिला मतदाता शामिल हैं जो 796 पंच, 52 सरपंच एवं 16 जनपद सदस्यों का चुनाव करेगें। जनपद पंचायत मवई में जनपद सदस्य एवं सरपंच पद के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान किया जायेगा एवं पंच पद के लिये मतपत्र से निर्वाचन होगा। यह प्रथम अवसर है जबकि सरपंच पद के लिये ईव्हीएम से वोटिंग होगी।
मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मतदान केन्द्र स्तर पर पंच पद के लिये डाले गये मतों की गणना की जायेगी जिसका सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा 19 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। सरपंच तथा जनपद सदस्य पद की ईव्हीएम के माध्यम से मतगणना, सारणीयन एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा –
पंचायत निर्वाचन 2016 के अंतर्गत जनपद पंचायत मवई में होने वाले मतदान के लिये पहचान के रूप में मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त प्रत्येक मतदाता को बूथ लेबिल आफीसर द्वारा मतदाता पर्चियों का भी वितरण किया गया है जिसके आधार पर मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य शासकीय दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किये जायेंगे जिनमें मतदाता की फोटो सहित पहचान अंकित हो।
निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनकी फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध नही है या जिनकी फोटो का मिलान नही हो पा रहा है। मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा – पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर.के अधीन आर.जी.आई. द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज शामिल हैं।
51 कोटवार एवं 50 वनकर्मी होंगे विशेष पुलिस अधिकारी –
मवई जनपद पंचायत आम निर्वाचन 2016 के लिये पुलिस बल की कमी को देखते हुये 51 कोटवार सहित 50 वनकर्मियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमति प्रीति मैथिल द्वारा आदेश जारी कर मवई जनपद पंचायत आम निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव अनुसार जिले में 51 कोटवारों एवं 50 वनकर्मियों को विशेष पुलिस अधिकारी घोषित किया गया है। यह कर्मचारी निर्वाचन के दौरान पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवायें देगें।
मतदान के लिए मवई में अवकाश रहेगा –
पंचायत निर्वाचन 2016 के तहत जनपद पंचायत मवई निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 जुलाई को सामान्य अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश संबंधित ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में लागू होगा।
मतदान के लिये श्रमिकों को मिलेगा अवकाश –
जनपद पंचायत मवई में 15 जुलाई को होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिये श्रमायुक्त ने मतदान-दिवस के दिन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिये हैं। मतदान का समय प्रातः 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
जारी परिपत्र में कहा है कि कारखाना प्रबंधन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम -1948 का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करें, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने, जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये 2 – 2 घंटे की सुविधा दें। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से 2 घंटे पूर्व बंद हो और दूसरी पाली निर्धारित समय से 2 घंटे बाद प्रारंभ की जाये।
इसी तरह निरंतरित प्रक्रिया वाले कारखाने श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की कटौती न करते हुए बारी-बारी से मतदान के लिये पर्याप्त समय प्रदान करें। दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रबंधक निर्धारित दिन अवकाश न रखते हुए उसके स्थान पर मतदान-दिवस पर अवकाश रखें। ऐसी दुकान और संस्थान, जिनका अवकाश दिवस निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने की अनुमति प्रदान करें।
रिपोर्ट- @सैयद जावेद अली [/expand]