नई दिल्ली – लोन डिफॉल्टर्स के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हजार रुपए का भी लोन नहीं चुका पाने पर गरीब किसानों की संपत्ति कुर्क हो जाती है, लेकिन अमीर लोग अरबों रुपए का लोन लेकर कंपनियां खड़ी करते हैं, खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं और केस चलता रहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पूछा कि आप लोग लोन डिफॉल्टर्स से रकम वसूलने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि अगर आपको लोन डिफॉल्टर्स के नामों का खुलासा करने में कोई दिक्कत है और आपको यह गोपनीय मामला लगता है तो एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) के कुल रकम के खुलासे का क्या हुआ?
अदालत ने डिफॉल्ट की पूरी रकम सार्वजनिक करने के लिए कहा है, लेकिन रिजर्व बैंक को ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को इस मामले में पार्टी बनाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन डिफॉल्ट मामले में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) को नोटिस जारी किया है। दरअसल, आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट सौंपी है और डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक न करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोन डिफॉल्ट मामले सुलझाने में आरबीआई की बड़ी भूमिका है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोन डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक हो या न हो, इस पर स्पष्ट निर्णय लेना होगा। लोन डिफॉल्ट मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।