मध्य प्रदेश में पुलिस अब ट्रैफिक नियमों का सख़्ती से पालन कराने की तैयारी में है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस पर सख़्ती से अमल कराएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर देगी।
प्रदेश के स्पेशल डीजी, पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल और इंदौर के डीआईजी सहित प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसमें साफ कहा गया है कि सड़क सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कड़ाई से पालन कराएं। जो भी नियम को तोड़े उसका परमिट रद्द कर दिया जाए।
— नशे की हालात में वाहन चलाने वाले ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।
-खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
-ट्राला और अन्य माल वाहक गाड़ियों में अगर सामान बाहर निकला हो और गाड़ी में अटेंडेंट ना हो तो कार्रवाई की जाए।
– माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाने, फिटनेस सर्टिफिकेट न होने, भारी वाहन तेज गति से चलाने और वाहन को खतरनाक हालत में खड़े करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
-जन-जागरुकता के लिए फिल्म बनायी जाएंगी जो ओवर स्पीडिंग,ड्रंक और ड्राइव,बच्चों का ड्राइविंग परहेज और हेलमेट पहनने पर बेस्ड होंगी।