कड़ा ट्रैफिक नियम 1 सितंबर से लागू किया गया है, जो पहले की तुलना में जुर्माने के तौर पर कुछ मलों में चार गुणा ज्यादा है। पहले दिन ही ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 39 हजार ड्राईवर्स के चालान काटे।
नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब कितना मुश्किल हो सकता है इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली के एक शख्स का है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहनेवाले दिनेश मदान नाम का एक युवक का कुल 23 हजार रुपये का चलान हुआ है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मदन को जिन चीजों के लिए चालान काटा गया है उसमें ड्राईविंग लाइसेंस न दे पाने के लिए 5 हजार, आरसी न दे पाने के लिए 5 हजार, इंश्योरेंस पेपर न दे पाने के लिए 2 हजार, पॉल्यूशन न दे पाने के लिए दस हजार और हेलमेट न लगाने पर एक हजार यानि कुल 23 हजार का चलाना काटा गया
कड़ा ट्रैफिक नियम 1 सितंबर से लागू किया गया है, जो पहले की तुलना में जुर्माने के तौर पर कुछ मलों में चार गुणा ज्यादा है। पहले दिन ही ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 39 हजार ड्राईवर्स के चालान काटे। इनमें ट्रिपल राइडिंग, पॉल्यूशन, नंबर प्लेट से छेड़छाड़, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राईविंग को लेकर चालान काटे गए थे।
गुरुग्राम पुलिस ने दिनेश मदान को सोमवार को गुरुग्राम जिला अदालत के पास चालान काटा क्योंकि उसतके बाद ड्राईविंग लाइसेंस, आरसी और पॉल्यूशन सार्टिफिकेट नहीं था।
उस जगह पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने बताया- “मदान ने हेलमेट नहीं लगा रखा था इसलिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोका। वह डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ रहा। जिसके बाद उसे चालाना जारी किया गया।”