# नासिक– महाराष्ट्र में गोमांस प्रतिबंध कानून के तहत दर्ज पहले मामले में पुलिस ने मालेगांव से दो लोगों को कथित तौर पर गोहत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहले तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिनमें से दो को ढूंढकर कल ही गिरफ्तार कर लिया गया।
आजाद नगर के पुलिस इंस्पेक्टर मसूद खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद राशिद अख्तर (36) और अब्दुल अहद मोहम्मद इशाक उर्फ हामिद लेंदी (28) को क्रमश: मुंशी नगर और सबन नगर इलाकों से गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि बाद में उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया और 31 मार्च तक पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने इसी सप्ताह आजाद नगर इलाके में एक झोंपडी पर छापा मारकर दो बछडों के कटे हुए सिर और 150 किलोग्राम गोमांस जब्त किया था।
भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार ने चार मार्च को महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधित) कानून के तहत सांडों और बैलों को मारने पर प्रतिबंध लगाया है। कानून के तहत यदि गोमांस की बिक्री करते कोई भी पाया जाता है तो उसे पांच साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधित) कानून के तहत आरोपी-राशिद उर्फ पंड्या, हामिद उर्फ लेंदी और आसिफ तलाथी के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया है। एजेंसी
Two held for cow slaughter under Maharashtra’s beef ban law