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Friday, December 27, 2024

उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

akhilesh yadav presents state budget

लखनऊ – मंत्रिपरिषद ने 30 दिसम्बर, 2014 को पारित आदेश को संशोधित करते हुए ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ की धारा 10(2) के अन्तर्गत किसी जिले या राज्य की समस्त परियोजनाओं के लिए सिंचित बहुुफसली भूमि का अधिग्रहण सम्बन्धित जनपद की कुल सिंचित बहुफसली भूमि के क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत से अधिक न करने का निर्णय लिया है।  

इसी प्रकार धारा 10(4) के अन्तर्गत किसी जिले की सभी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण की अधिकतम सीमा जनपद के कुल बुआई क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत की सीमा तक रखे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। 

उल्लेखनीय है कि ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ की धारा 10 में खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के विशेष उपबन्ध किए गए हैं, जिसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद की 30 दिसम्बर, 2014 की बैठक में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन खाद्य सुरक्षा रक्षोपाय के विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत, अपवादिक परिस्थितियों में सिंचित बहुफसली भूमि के अर्जन की कुल सीमा प्रदेश के सम्बन्धित जिले की कुल सिंचित क्षेत्रफल/कुल बुआई क्षेत्रफल की 20 प्रतिशत सीमा रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। किन्तु उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अनुमोदन के अनुसार अधिसूचना निर्गत नहीं की गई तथा उस पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति की 24 मार्च, 2015 की बैठक में बहुफसली सिंचित भूमि के अर्जन की किसी जिले की अधिकतम सीमा कुल बुआई क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत रखे जाने का संशोधित मत स्थिर हुआ, जिसके क्रम में मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है।

जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर को तहसील बनाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर को तहसील बनाने का निर्णय लिया है। सरोजनीनगर तहसील का मुख्यालय राजस्व ग्राम बंथरा होगा। जनहित तथा प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने निर्धारित मानकों को शिथिल करते हुए यह फैसला लिया है।

सभी प्रकार के खाद्य तेल, काली मिर्च, छुहारा, बादाम, किशमिश, काजू, राजमा,चेरी, मशरूम को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की अनुसूची में शामिल करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने सभी प्रकार के खाद्य तेल, काली मिर्च, छुहारा, बादाम, किशमिश, काजू, राजमा, चेरी तथा मशरूम को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-2(क) और 4-क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कतिपय ऐसी जिन्सें हैं, जिनका मण्डी क्षेत्रों में थोक कारोबार किया जा रहा है, किन्तु वे निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में शामिल नहीं है। फलतः किसानों/विक्रेताओं को ऐसी जिन्सों की बिक्री पर उचित व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं मिल पा रहा है और न ही मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क व विकास सेस के रूप में राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इन कृषि उत्पादों के इस सूची में सम्मिलित हो जाने से राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु जनपद कन्नौज की ग्राम सभा अलीपुर अहाना की 14.3460 हे0 भूमि मण्डी परिषद को देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु जनपद कन्नौज की ग्राम सभा अलीपुर अहाना की 14.3460 हे0 भूमि राजस्व विभाग से निःशुल्क राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को देने का निर्णय लिया है। इसमें ग्राम समाज की 14.1030 हे0 ऊसर भूमि तथा 0.2430 हे0 सरकारी भूमि शामिल है। विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हो जाने से किसानों को अपने उत्पाद के विक्रय हेतु अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही, रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे।

हिन्दी फिल्म ‘इश्क के परिन्दे’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हिन्दी फिल्म ‘इश्क के परिन्दे’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट ‘उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979’ की धारा-11(1) के अन्तर्गत लोकहित तथा शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार दी गई है।
ज्ञातव्य है कि इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन जनपद लखनऊ में दर्शाया गया है। साथ ही, इसके अधिकतर कलाकार लखनऊ के ही हैं।

हिन्दी फिल्म ‘मिस टनकपुर हाजिर हो’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हिन्दी फिल्म ‘मिस टनकपुर हाजिर हो’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट ‘उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979’ की धारा-11(1) के अन्तर्गत लोकहित तथा शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार दी गई है।
ज्ञातव्य है कि फिल्म के निर्माता ने अवगत कराया है कि इस फिल्म की शत-प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में ही की गई है तथा फिल्म में 90 प्रतिशत कलाकार उत्तर प्रदेश के हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, बेमेल विवाह और भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करते हुए फिल्म में ऐसी सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष किया गया है।

अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को उनकी सेवा निवृत्ति की 02 वर्ष की समयावधि के अंतर्गत गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में नियुक्त करने के लिए 7 जून, 2014 के शासनादेश में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मियों को, उनकी सेवा निवृत्ति के 02 वर्ष की समयावधि के अंतर्गत उनके गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए 7 जून, 2014 के शासनादेश में संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से वित्त पोषण अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना को अंतिम रूप देने हेतु लोक निर्माण विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 400 मिलियन यू0एस0 डाॅलर के ऋण लेने हेतु सहमति दी है। परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों से वहन करना होगा। इस प्रकार परियोजना की लागत 570 मिलियन यू0एस0 डाॅलर होगी, जो समतुल्य भारतीय रुपए में वर्तमान में 3500 करोड़ रुपए की आंकी गई है। इसके तहत 2450 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार 1050 करोड़ रुपए अपने संसाधनों से वहन करेगी। इसमें 300 करोड़ रुपए हाइवे पेट्रोल तथा सड़क सुरक्षा हेतु तथा 3200 करोड़ रुपए सिविल कार्यों हेतु प्रस्तावित हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति के प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया है। इसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2, रुपए 9300-34800 एवं गे्रड वेतन रुपए 4200 को तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड-2, रुपए 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपए 4600 में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2, रुपए 9300-34800 एवं गे्रड वेतन रुपए 4600 को तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड-2, रुपए 9300-34800 एवं गे्रड वेतन रुपए 4800 में उच्चीकृत किया गया है। इस निर्णय से लगभग 750 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वागती संवर्ग की वेतन विसंगति/संवर्ग पुनर्गठन तथा विभाग के वाहन चालकों को अनुमन्य विशेष भत्ता के पुनरीक्षण के लिए मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वागती संवर्ग की वेतन विसंगति/संवर्ग पुनर्गठन तथा इसी विभाग के वाहन चालकों को अनुमन्य विशेष भत्ता के पुनरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया है।
इसके अनुसार स्वागती संवर्ग में उपलब्ध एक स्तरीय ढांचे के स्थान पर त्रिस्तरीय निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप कुल पदों के 50 प्रतिशत पद स्वागती (गे्रड वेतन-2000 रुपए) के, 30 प्रतिशत पद वरिष्ठ स्वागती (गे्रड वेतन- 2800 रुपए) के, तथा 20 प्रतिशत पद मुख्य स्वागती (गे्रड वेतन-4200 रुपए) के रखने के निर्णय लिए गए हैं।
राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालक संवर्ग के पदों पर 100 रुपए तथा 80 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुमन्य विशेष वेतन के स्थान पर विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से क्रमशः 500 रुपए तथा 400 रुपए प्रतिमाह की दर से, विशेष वेतन पूर्व निर्धारित एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य किया गया है। इन निर्णयों को लागू करने पर लगभग 1,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के लखनऊ स्थित शासकीय आवास पर स्थापित लैण्डलाइन दूरभाषों पर इण्टरनेट ब्राॅडबैण्ड की सुविधा देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के लखनऊ स्थित शासकीय आवास पर स्थापित लैण्डलाइन दूरभाषों पर इण्टरनेट ब्राॅडबैण्ड की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि मंत्रिमण्डल में अनुमानित 60 सदस्यों की संख्या को मानते हुए उनके आवास पर बेसिक दूरभाषों पर इण्टरनेट ब्राॅडबैण्ड की सुविधा दिए जाने से लगभग 12 लाख 9 हजार 600 रुपए का वार्षिक व्यय भार अनुमानित है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख 19 हजार रुपए की धनराशि का एकमुश्त व्यय भार ब्राॅडबैण्ड माॅडम के सापेक्ष निहित है।

उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के ट्रांजिट हाॅस्टल गेस्ट हाउस के प्रथम तल पर सुधार/जीर्णोद्धार का कार्य अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के ट्रांजिट हाॅस्टल गेस्ट हाउस के प्रथम तल पर सुधार/जीर्णोद्धार कार्य में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है

औरैया के दिबियापुर में विकसित की जा रही प्लास्टिक सिटी परियोजना में उद्यमियों को सुविधाएं एवं रियायतें उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जनपद औरैया के दिबियापुर में विकसित की जा रही प्लास्टिक सिटी परियोजना में उद्यमियों को सुविधाएं एवं रियायतें उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत परियोजना का विकास स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस0पी0बी0) के आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) माॅडल पर किया जाएगा। प्लास्टिक सिटी में क्रियाशील हो चुकी इकाइयों को किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने पर हस्तांरण शुल्क देय नहीं होगा, जबकि रिक्त श्रेणी के भूखण्डों के हस्तांतरण पर निगम की तत्समय में प्रचलित नीति के अनुसार हस्तांरण शुल्क देय होगा।
प्लास्टिक सिटी में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, नाली, पुलिया आदि के विकास के साथ-साथ सहायक अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी भूमि का प्राविधान किया जाएगा। सहायक अवस्थापना सुविधाओं के तहत वेयर हाउसिंग, टूल रूम सेण्टर, तकनीकी उन्नयन केन्द्र, पुलिस चैकी, फायर स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, सी0एफ0सी0, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि के लिए भूमि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, प्लास्टिक सिटी में विभिन्न सुविधाओं के लिए छोटी-छोटी दुकानों की उपलब्धता कराने के साथ ही एक हाॅस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी।
प्रदेश सरकार द्वारा भारित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा मूल्य संवर्धित कर, इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल पर प्रवेश कर, से प्लास्टिक सिटी में स्थापित होने वाली इकाइयों को 15 वर्षों तक मुक्त रखा जाएगा। 10 वर्ष की अवधि तक केन्द्रीय बिक्री कर के समतुल्य ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस ऋण की अदायगी, ऋण दिए जाने के 7वें वर्ष के बाद 8वें वर्ष से प्रारम्भ होगी।

पतंग में प्रयोग हेतु बांस की तीली (फट्टी) को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची में रखे जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने पतंग में प्रयोग हेतु बांस की तीली (फट्टी) को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-1 में रखे जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि पतंग के साथ पतंग में प्रयोग होने वाली चरखी तथा मांझे को पहले ही वैट से मुक्त किया गया था। परन्तु पतंग में लगाई जाने वाली तीली (फट्टी) जो पहले से करमुक्त थी, उस पर 4 प्रतिशत वैट लगा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह उद्योग दिन-प्रतिदिन उजड़ता जा रहा था। इस कार्य में लगे मजदूरों की रोजी-रोटी की समस्या के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी तथा कथक केन्द्र के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ तथा इसके नियंत्रणाधीन कथक केन्द्र के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है।

रिपोर्ट – शाश्वत तिवारी

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