उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे।
शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। यानि की यूपी में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे।
साथ ही यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।
दिवाली पर पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखें छोड़ने के आदेश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है।