लखनऊ- राज्यपाल राम नाईक द्वारा राष्ट्रगान रुकवाने जाने संबंधित याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की खण्डपीठ ने राज्यपाल की प्रमुख सचिव को अधिवक्ता विनोद कुमार, पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ द्वारा विपक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक तथा अनावश्यक मानते हुए अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
न्यायालय ने याची को कोई अनुतोष देने से मना कर दिया है तथा इस बात की छूट दी है कि याची चाहे तो राष्ट्रगान के गायन आदि के संबंध में दिशा-निर्देश तय करने के लिए अपना प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दे सकते हैं।
रिपोर्ट:-शाश्वत तिवारी