गाजियाबाद- वाराणसी के संकट मोचन मंदिर धमाकों पर मंगलवार को सीबीआई की विश्ोष अदालत फैसला सुनाएगी। वाराणसी में 2006 में संकट मोचन मंदिर व कैंट स्टेशन पर धमाके हुए थे।
मामले में गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्य आरोपी वलीउल्लाह पर अहम फैसला आ सकता है। संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट और द्शास्वमेध घाट पर 7 मार्च 2006 में बम विस्फोट हुए थे। इस सीरियल बम धमाके में संकट मोचन मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
कौन है वलीउल्लाह 5 अप्रैल 2006 को पुलिस में इलाहाबाद के फूलपुर गांव के वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एके-47 और आरडीएक्स मिला था। उस पर मार्च 2006 में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके की साजिश रचने और आतंकवादी संगठन हूजी को पनाह देने का आरोप था।
वलीउल्लाह का केस लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। आरोपी वलीउल्लाह को लखनऊ की सेशन कोर्ट किसी अन्य मामले में 26 अगस्त 2008 को 10 साल की सजा सुना चुकी है।
केस का स्टेटस पुलिस की तरफ से संकट मोचन मंदिर मामले में 52, रेलवे कैंट केस में 53 और दशाश्वमेध घाट केस में 42 गवाहों को पेश किया गया था।– एजेंसी