उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक महिला ने अपनी निजता के उल्लंघन (ब्रीच ऑफ प्रिवेसी) और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
महिला का आरोप है कि पति ने अंतरंग पलों को कैमरे में कैद करते हुए विडियो बना लिया। बारादरी पुलिस थाने में महिला की ओर से पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि विडियो बनाने का विरोध करने पर पहले तो पति ने वादा किया कि वह उन्हें डिलीट कर देगा लेकिन बाद में वह विडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने लगा।
पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक सेक्स), 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी ऐक्ट के केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बरेली पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने 29 अक्टूबर 2018 को एक स्थानीय ठेकेदार से शादी की थी।
सुहागरात के दिन पति ने अंतरंग पलों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब महिला ने आपत्ति जताई तो पति ने विडियो को डिलीट करने का भरोसा दिलाया।
लेकिन कुछ दिन बाद महिला ने नोटिस किया कि विडियो अब भी पति के फोन में मौजूद हैं।
उसने जब विडियो डिलीट करने की कोशिश की तो पति ने कथित रूप से पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया और एक बार फिर विडियो बना लिया।
महिला से इस तरह का सलूक लगातार जारी रहा लेकिन जब उसने अपने ससुराल वालों से मदद मांगी तो उन सभी ने बेटे का पक्ष लिया।
इसके बाद पति ने विडियो ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी देनी शुरू कर दी। ऐसे में पीड़ित महिला ने अपने परिवार वालों को बताने के बजाए चुप रहना ठीक समझा। 30 जून को एक बार फिर महिला के पति ने उसकी पिटाई की।
इसके बाद वह अपने घर पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 7 जुलाई को बारादरी पुलिस थाने में संपर्क किया।
बारादरी पुलिस थाने के प्रभारी एसआई वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है, ‘महिला की शिकायत सही लग रही है, इसलिए हमने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
केस की तफ्तीश योगेश कुमार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उर्स चल रहा है और योगेश की ड्यूटी वहीं पर लगी है। उर्स खत्म होने के बाद जांच शुरू होगी।’